Work From Home : अब ये कर्मचारी अगले 1 साल तक वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं , सरकार ने जारी की गाइडलाइंस

Work From Home : केंद्र सरकार की ओर से एक अहम गाइडलाइन जारी की गई है ! जिसके तहत बताया गया है ! कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत कुछ कर्मचारियों के वर्क फ्रॉम होम ( Work From Home ) को बढ़ा दिया गया है ! देश में कोरोना के मामलों में उतार-चढ़ाव का सिलसिला जारी है ! बुधवार को देश में कोरोना के 20 हजार से ज्यादा मामले देखने को मिले ! ऐसे में वर्क फ्रॉम होम को लेकर केंद्र सरकार की ओर से नई गाइडलाइंस ( Work From Home Guideline ) जारी की गई है !

Work From Home

Work From Home

Work From Home

केंद्र सरकार के वाणिज्य विभाग ने विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए वर्क फ्रॉम होम को मंजूरी दी है ! इसके अलावा गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है ! कि वर्क फ्रॉम होम को कुल कर्मचारियों के 50 फीसदी तक लागू किया जा सकता है ! वाणिज्य विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है ! वाणिज्य विभाग ने विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, 2006 में वर्क फ्रॉम होम ( Work From Home Opportunity ) के लिए नया नियम 43ए जारी किया है  !

कर्मचारियों की कुछ ही श्रेणियों को मिलेगा लाभ : Work From Home

वर्क फ्रॉम होम को लेकर वाणिज्य विभाग की ओर से जारी नया नियम स्पेशल इकोनॉमिक जोन ( WFH In Economic Zone ) में रहने वाले कुछ खास कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए ही उपलब्ध होगा ! इस नए नियम में IT/ITES SEZ इकाइयों को शामिल किया जाएगा ! इसके अलावा यात्रा करने वाले लोग इसमें शामिल होंगे !

50% कर्मचारियों को मिलेगी छूट

सरकार की ओर से जारी नए नियम के मुताबिक सेज यूनिट्स ( SEZ Units ) में काम करने वाले कुछ खास कैटेगरी के लोगों को ही वर्क फ्रॉम होम की इजाजत होगी ! मंत्रालय के मुताबिक कुल कर्मचारियों में से सिर्फ 50 फीसदी को ही वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिलेगी !

Advertising
Advertising

विकास आयुक्त के पास होंगे विशेष अधिकार

मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक यह भी बताया गया है ! कि सेज के विकास आयुक्त के पास 50 फीसदी से ज्यादा कर्मचारियों को किसी जायज वजह के आधार पर घर से काम करने के लिए कहने का विशेष अधिकार होगा ! हालाँकि, विकास आयुक्त इसे एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं !

देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र

वर्तमान में, देश में 8 विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं ! इसमें सांताक्रूज (महाराष्ट्र), कोच्चि (केरल), कांडला और सूरत (गुजरात), चेन्नई (तमिलनाडु), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), फाल्टा (पश्चिम बंगाल) और नोएडा (उत्तर प्रदेश) शामिल है !

विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है?

विशेष आर्थिक क्षेत्र वह क्षेत्र है ! जहां एक ही परिसर के भीतर ऑटो पार्ट्स ( Auto Parts ) की व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने की सुविधा है ! व्यापार को बढ़ावा देने के लिए जमीन, पानी और बिजली समेत जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं ! पहले 5 साल के लिए टैक्स में छूट दी जाती है ! और उसके बाद सिर्फ आधा टैक्स ही लगता है |