Rajasthan Widow Pension Scheme : राज्य सरकार देगी विधवा महिलाओ को पेंशन, जानें कैसे करते हैं आवेदन

Rajasthan Widow Pension Scheme : राजस्थान सरकार ने विधवा महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की है ! इस योजना को राजस्थान विधवा पेंशन योजना ( Rajasthan Vidhwa Pension Yojana ) का नाम दिया गया है ! इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को राज्य सरकार द्वारा हर महीने वित्तीय सहायता के रूप में पेंशन दी जाएगी ! राजस्थान ( Rajasthan ) के मुख्यमंत्री ने वित्तीय बजट में इस योजना की घोषणा की है ! इस योजना ( Widow Pension Scheme ) का मुख्य उद्देश्य विधवा महिलाओं को सहायता प्रदान करना है !

Rajasthan Widow Pension Scheme

Rajasthan Widow Pension Scheme

Rajasthan Widow Pension Scheme

जब एक महिला के पति की मृत्यु हो जाती है और वह पुनर्विवाह नहीं करती है ! तो उसे कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, इसलिए राजस्थान ( Rajasthan ) सरकार ने इस विधवा की मदद करने का फैसला किया है ! राजस्थान विधवा पेंशन योजना ( Rajasthan Vidhwa Pension Yojana ) शुरू की गई है ताकि वे अपनी आजीविका को पूरा कर सकें और अपने जीवन स्तर को बढ़ा सकें !

विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) के तहत विधवा को राज्य सरकार द्वारा पेंशन ( Pension ) दी जाएगी ! विधवा महिलाएं अच्छी तरह से रह सकें, इसलिए केंद्र सरकार को आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कुछ वित्तीय सहायता दी गई है ताकि उन महिलाओं का जीवन ऊपर उठ सके ! इस योजना ( Rajasthan Widow Pension Scheme ) के तहत विधवा पेंशनभोगियों को 500 रुपये मिलते हैं ! यदि विधवा महिला ( Widow Women ) की आयु 60 वर्ष से अधिक है तो उन्हें 1000 रुपये प्रतिमाह तक दिया जाएगा !

विधवा पेंशन योजना राजस्थान के लाभ  ( Rajasthan Vidhwa Pension Yojana Benefits )

विधवा पेंशन योजना के तहत राजस्थान ( Rajasthan Vidhwa Pension Yojana ) सरकार विधवा महिलाओं को हर महीने 500 रुपये पेंशन आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान करेगी ! पति की मृत्यु के बाद महिलाओं का जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाता है ! और महिलाओं को रोजगार की तलाश में इधर-उधर भटकना पड़ता है या उन्हें किसी पर निर्भर रहना पड़ता है ! राजस्थान ( Rajasthan ) सरकार का मानना है कि यदि सरकार महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है ! तो उन असहाय महिलाओं को अपनी हर जरूरत के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा !

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राजस्थान विधवा पेंशन योजना के लिए पात्रता शर्तें 

इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए महिलाओं को निम्नलिखित पात्रता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है ! राजस्थान विधवा पेंशन योजना ( Rajasthan Vidhwa Pension Scheme ) के लिए महिला का राजस्थान का निवासी होना या कम से कम सात साल से राजस्थान ( Rajasthan ) का निवासी होना अनिवार्य है ! विधवा महिला के परिवार का कोई भी सदस्य 25 वर्ष या उससे अधिक का नहीं होना चाहिए, या तो पुत्र जीविकोपार्जन के लिए शारीरिक रूप से अक्षम है !

आवेदक महिला ( Widow Women ) की नियमित आय नहीं होनी चाहिए या किसी भी प्रकार की आय का कोई स्रोत नहीं होना चाहिए ! गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची में सूचीबद्ध विधवाओं को पात्रता शर्तों में छूट दी जाएगी ! गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल परिवार की कोई भी विधवा महिला जो एचआईवी एड्स पॉजिटिव है और राजस्थान स्टेट कंट्रोल सोसाइटी ( Rajasthan State Cantrol Socity ) में पंजीकृत है ! तो उन्हें भी बेसहारा माना जाएगा और उन्हें पात्रता शर्तों में छूट भी दी जाएगी !

Widow Pension Scheme Rajasthan के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 

वे लोग जो विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) के लिए आवेदन करते हैं, वे सभी लोग जानते हैं कि राजस्थान ( Rajasthan ) सरकार ने विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया है ! योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा ! आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद अब आपको विधवा पेंशन योजना के ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करना है ! विधवा पेंशन योजना ( Rajasthan Vidhwa Pension Yojana ) के ऑनलाइन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिस पर आपको डाउनलोड मिल जाएगा !

अब आपको डाउनलोड फॉर्म ( Rajasthan Vidhwa Pension Yojana ) पर क्लिक करना है और आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा ! अब फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपको उसमें सारी जानकारी भरनी है ! फॉर्म में सभी जानकारी भरने के बाद उसके साथ सभी दस्तावेज सलग्न करे ! दस्तावेज फरओ में लगाने के बाद आपका फॉर्म नजदीक के विभाग में जमा करवा दे ! इस तरह आपका राजस्थान विधवा पेंशन योजना में फॉर्म ( Vidhwa Pension Yojana Form ) पंजीकृत हो जाएगा !

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