Vidhwa Pension Yojana : अब हर महीने मिलेगी 2250 रुपए विधवा पेंशन, महिलाएँ ऐसे करें आवेदन

Vidhwa Pension Yojana : उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) सरकार ने विधवा महिलाओं के कल्याण के लिए विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) शुरू की है ताकि वे भी अपना जीवन यापन कर सकें। इस विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) का लाभ उत्तर प्रदेश की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को दिया जायेगा। इस पेंशन ( Pension ) के लिए आयु सीमा 18 वर्ष से 60 वर्ष निर्धारित की गई है।

Vidhwa Pension Yojana

Vidhwa Pension

Widow Pension Scheme

उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) सरकार द्वारा संचालित विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) उन महिलाओं के लिए शुरू की गई है जिनके पति की किसी कारणवश मृत्यु हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी महिलाओं को हर महीने पेंशन ( Pension ) के रूप में 500 रुपये प्रदान करेगी ताकि वे सभी महिलाएं अपना जीवन यापन कर सकें।

विधवा पेंशन योजना में हर माह मिलेगा पैसा

आज हम आपको उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) सरकार की विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें सरकार आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं की मदद करती है, जिसके तहत वे अपना जीवन यापन कर सकती हैं । विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) के तहत महिलाओं को हर महीने पेंशन ( Pension ) की राशि दी जाती है।

किसे फायदा होगा

गरीबी रेखा के नीचे आने वाली महिलाएं ही इस विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) का लाभ उठा सकती हैं। इसके अलावा यदि आवेदन करने वाली महिला सरकार की किसी अन्य पेंशन ( Pension ) योजना का लाभ ले रही है तो वह इस विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) का लाभ नहीं उठा सकती है। आवेदक महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

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Vidhwa Pension Yojana

  • इस विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) के तहत, उत्तर प्रदेश सरकार, महिलाओं को प्रति माह 300 रुपये मिलेंगे। इस योजना में पेंशन की राशि सीधे खाताधारकों के खाते में ट्रांसफर की जाती है।
  • हरियाणा सरकार ₹2250 प्रतिमाह पेंशन ( Pension ) देती है । इस सुविधा का लाभ केवल वही महिलाएं उठा सकती हैं, जिनकी वार्षिक आय 200000 रुपये होनी चाहिए।

Vidhwa Pension Yojana 2022 ऑनलाइन आवेदन पत्र

यूनिफाइड सोशल पेंशन पोर्टल पर आवेदन कैसे करें? अगर आप भी उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

  1. सबसे पहले इंटीग्रेटेड सोशल पेंशन पोर्टल ( sspy-up.gov.in ) खोलें ।
  2. इसके बाद निराश्रित महिला पेंशन >> ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक करें।
  3. अब आपको पति की मृत्यु के बाद महिला कल्याण विभाग, निराश्रित महिला पेंशन के लिए आवेदन पत्र भरना होगा।
  4. आपको जिला, निवासी, नाम, लिंग, श्रेणी, पति का नाम, पूरा पता, तहसील, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण, आय विवरण, दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता है – पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो, जन्म तिथि / आयु प्रमाण पत्र, पति की मृत्यु भरें प्रमाण पत्र आदि का विवरण
  5. अंत में सुरक्षा कोड दर्ज करें और “सबमिट” बटन पर क्लिक करें। आपका आवेदन पत्र जमा हो जाएगा और आपको इसकी एक फोटोकॉपी लेनी होगी।

अलग-अलग राज्यों को मिलती है अलग-अलग पेंशन

इसके अलावा अन्य राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) के तहत 900 रुपये प्रति माह, राजस्थान विधवा पेंशन योजना में 750 रुपये प्रति माह, दिल्ली विधवा पेंशन योजना में 2500 रुपये प्रति तिमाही, गुजरात विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) के तहत 1250 रुपये प्रति माह, उत्तराखंड विधवा पेंशन ( Pension ) योजना के तहत रु. 1200 प्रतिमाह प्रदान की जाती है।

किन दस्तावेजों की जरूरत होगी

इस विधवा पेंशन योजना ( Widow Pension Scheme ) के लिए आवेदन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। केवल पात्र महिलाएँ ही विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Yojana ) का लाभ ले सकती है !

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