Vidhwa Pension Scheme : जानिए क्या है राजस्थान की विधवा पेंशन योजना और कैसे किया जाता है आवेदन

Vidhwa Pension Scheme Details  : राजस्थान ( Rajasthan ) में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने विधवा महिलाओं को पेंशन प्रदान करने के लिए विधवा पेंशन योजना शुरू की है ! राजस्थान विधवा पेंशन योजना ( Rajasthan Vidhwa Pension Yojana ) के तहत, राज्य सरकार विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाओं को 500 से 1500 रुपये प्रतिमाह रुपये प्रदान करेगा ! इस योजना ( Vidhwa Pension Scheme ) का लाभ केवल उन महिलाओ को मिलेगा जो राजस्थान की निवासी हैं !

Vidhwa Pension Scheme Details

Vidhwa Pension Scheme Details

Vidhwa Pension Scheme Details

योग्य महिला उम्मीदवार राजस्थान विधवा पेंशन योजना ( Rajasthan Vidhwa Pension Yojana ) ऑनलाइन आवेदन/पंजीकरण फॉर्म भरकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ! इच्छुक उम्मीदवार भामाशाह विवरण या किसी अन्य मानदंड के माध्यम से पात्रता मानदंडों को पूरा करने के अधीन मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना पेंशन ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं ! इस योजना ( Vidhwa Pension Scheme ) के अंतर्गत विधवा महिला को आर्थिक सहायता दी जाती है जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके !

Rajasthan Vidhwa Pension Yojna Eligibility Criteria

राजस्थान पेंशन ( Rajasthan Pension ) का लाभ उठाने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 48,000 प्रति वर्ष रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए ! सभी विधवा, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाएं राजस्थान विधवा पेंशन योजना के तहत पात्र होंगी !

विधवा, परित्यक्त, तलक्षुदा की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं ही विधवा पेंशन योजना ( Vidhwa Pension Scheme ) के लिए पात्र होंगी ! सभी उम्मीदवारों को विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा ! और फिर इस विधवा पेंशन फॉर्म ( Vidhwa Pension Form ) को आवश्यक विवरण के साथ राजस्थान ( Rajasthan ) में जिला / तालुका में समाज कल्याण अधिकारी को जमा करना होगा ! सभी स्वीकृत आवेदकों को जल्द ही पेंशन राशि मिलना शुरू हो जाएगी !

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राजस्थान विधवा पेंशन योजना के तहत योगदान

राजस्थान विधवा पेंशन योजना ( Rajasthan Vidhwa Pension Yojana ) के तहत जिन महिलाओ के पति नही है जो किसी कारन वश मृत्यु हो गई है या फिर महिला का तलाक हुआ है !

उन महिलाओ को राज्य सरकार विधवा पेंशन के तहत लाभ प्रदान करेगी ! इस योजना ( Vidhwa Pension Scheme ) के अंतर्गत राज्य सरकार ने जिन महिलाओ की आयु 20 साल से 60 साल के बीच की आयु की है ! उनको राजस्थान ( Rajasthan ) सरकार हर महीने 500 रुपया की नगद राशी वितरण करेगी !

और जिन महिलाओ की आयु 60 साल से 75 साल के बीच है ! उन महिलाओ को राजस्थान ( Rajasthan ) सरकार 1000 रुपया की नगद राशी मुहिया करवाएगी ! तथा जिन विधवा महिलाओ की आयु 75 साल से अधिक आयु की है उन महिलाओ को राज्य सरकार 15,00 रुपया की सहायता राशी वितरण करेगी !

इस विधवा पेंशन योजना ( Rajasthan Vidhwa Pension Yojana ) का मुख्य उधेश्य है की प्रदेश की जितनी भी विधवा महिलाए है ! जिनके घर की स्थति बड़ी नाजुक है उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना है ! ताकि उनको भी समाज की जो रीती रिवाज है उनको को मोका मिले !

Vidhwa Pension Scheme Details : आवश्यक दस्तावेज

  • विधवा महिला का आधार कार्ड
  • मुलनिवास प्रमाण पत्र
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता पासबुक सहित
  • पासपोर्ट साइज़ फोटो
  • मोबाइल नंबर

Vidhwa Pension Scheme Benefits 

 इस योजना ( Rajasthan Vidhwa Pension Scheme ) के अंतर्गत, सभी पात्र महिलाओ को आर्थिक संकट दूर करने हेतु वित्तीय सहायता दी जाएगी ! इसके अलावा, सभी महिलाओ को पेंशन के रूप में हर माह 500/- रूपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी ! साथ ही इस योजना के शुरू होने से अब राजस्थान ( Rajasthan ) में अब किसी महिला का अन्य किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा तथा वह अब आत्मनिर्भर बन सकती है !

विधवा पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया 

राज्य की कोई भी विधवा महिला अगर इस योजना ( Vidhwa Pension Scheme ) का लाभ लेना चाहती है ! तो हमारे द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों के अनुसार ही योजना का आवेदन करे ताकि राजस्थान विधवा पेंशन योजना ( Rajasthan Vidhwa Pension Yojana ) का लाभ मिलना संभव हो सके ! सबसे पहले विधवा महिलाओ को समाज कल्याण विभाग राजस्थान ( Rajasthan ) की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा ! इस वेबसाइट पर जाने के बाद योजना का होम पेज आपकी स्क्रीन पर ओपन होगा !

समाज कल्याण विभाग राजस्थान ( Rajasthan ) के होम पेज पर नया पंजीकरण का ऑप्सन मिलेगा उस पर क्लिक करे ! इसके बाद फिर एक नया पेज ओपन होगा जो की इस योजना का फॉर्म पेज होगा ! इस फॉर्म पेज में आपको महिला की जानकारी को भरना होता है ! जानकारी को अच्छी तरह से भरने के बाद फॉर्म को सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है ! और आपका आवेदन राजस्थान विधवा पेंशन योजना ( Rajasthan Vidhwa Pension Yojana ) के अंतर्गत पूर्ण हो जाएगा !