UP Viklang Pension : उत्तर प्रदेश सरकार विकलांग पेंशन योजना ( UP Viklang Pension Yojana ) विकलांग व्यक्तियों (महिला / पुरुष) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा प्रदान की गई है। राज्य के सभी विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। चाहे वह विकलांग महिला हो या विकलांग पुरुष ! विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। यहां हम आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन ( Mukhya Mantri Viklang Pension Scheme ) योजना के लिए कौन आवेदन कर सकता है / योग्यता क्या होनी चाहिए ?
यूपी विकलांग पेंशन
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उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) की राज्य सरकार राज्य के विकलांग/विकलांग निवासियों को दिव्यांग जन पेंशन ( UP Divyang Jan Pension Yojana ) प्रदान कर रही है ! दिव्यांग पेंशन उत्तर प्रदेश में रहने वाले लाखों विकलांग व्यक्तियों को बुनियादी सहायता प्रदान करने के लिए है ! विकलांग/विकलांग व्यक्तियों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है !
यह योजना ( Mukhya Mantri Divyang Jan Pension Scheme ) इससे अब तक लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं ! यूपी विकलांग पेंशन का लाभ उठाने के लिए आपको ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा ! जिसकी प्रक्रिया हम आपको निम्नलिखित जानकारी के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे !
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना की पात्रता
यूपी विकलांग पेंशन योजना ( Viklang Pension Scheme ) लाभ उठाना ! उम्मीदवारों को निर्धारित पात्रता / योग्यता को पूरा करना होगा ! इन योग्यताओं को पूरा करने के बाद ही आप यूपी विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं ! ये योग्यताएं इस प्रकार हैं –
आवेदक स्थायी रूप से उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) का होना चाहिए ! आवेदक की विकलांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। विकलांग व्यक्ति योजना बीपीएल परिवारों के अंतर्गत आती है ( CM Viklang Pension Scheme ) आवेदक के लिए आवेदन करने के योग्य किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना चाहिए। 18 वर्ष से अधिक आयु के विकलांग व्यक्ति योजना के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। आवेदन के लिए बैंक खाते को आधार से लिंक करना अनिवार्य है।
राज्य की कोई भी इच्छुक और पात्र व्यक्ति योजना ( Viklang Pension Yojana ) आवेदन करने के पात्र होंगे ! अन्य पेंशन योजनाओं से लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति योजना के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे ! योजना आवेदन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों की पारिवारिक आय 46080 रुपये है ! और शहरी क्षेत्र के निवासियों की पारिवारिक आय 56460 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए !
विकलांगता पेंशन योजना के प्रमुख दस्तावेज
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ( UP Pension Yojana ) पंजीकरण करने के लिए! आवेदकों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आवश्यकता होगी ! जिसके बारे में हम आपको निचे दिए गए पॉइंट्स के माध्यम से बताने जा रहे है ! ये दस्तावेज इस प्रकार हैं-
- आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटो
- जन्म प्रमाणपत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र ( Viklangta Certificate )
- बैंक पासबुक की प्रति (शहरी क्षेत्र के निवासियों के लिए)
- ग्राम सभा संकल्प (ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के लिए)
मुख्यमंत्री विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
इच्छुक उम्मीदवार जो उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं ! ( Uttar Pradesh Disability Pension Yojana ) ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना चाहते हैं? और योजना के तहत दिए जाने वाले लाभ प्राप्त करना चाहते है तो जल्द करे आवेदन ! यहां हम आपको कुछ आसान चरणों के माध्यम से उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रदान करेंगे। ( Mukhya Mantri Disability Pension Yojana Application ) प्रक्रिया समझाते हुए ! यूपी विकलांग पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है !
उत्तर प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ( Disability Pension Scheme ) उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर जाएं। अब होम पेज पर मेन्यू में आपको डिसेबिलिटी एंड लेप्रोसी पेंशन के विकल्प पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपकी स्क्रीन पर योजना आवेदन पत्र खुल जाता है। आपको आवेदन पत्र में पूछी गई सभी जानकारी जैसे व्यक्तिगत विवरण, बैंक विवरण, आय विवरण, विकलांगता विवरण आदि दर्ज करनी होगी।
उसके बाद आपको सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे जैसे – पासपोर्ट साइज फोटो, जन्म / आयु प्रमाण पत्र और विकलांगता / विकलांगता प्रमाण पत्र ( Viklangta Certificate ) आदि ! अब आपको डिक्लेरेशन नोट/डिक्लेरेशन पर टिक करना है! उसके बाद आपको कैप्चा कोड भरना होगा और सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपकी यूपी विकलांग पेंशन योजना ( CM Viklang Pension Yojana ) ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है !
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