UP Vidhwa Pension Yojana : उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) सरकार में विधवा पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए यहां आवेदन करें इस यूपी विधवा पेंशन योजना ( Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana ) का लाभ राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली विधवा महिलाओं को दिया जाएगा। राज्य सरकार की इस योजना का लाभ 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की महिलाएं उठा सकती हैं। यूपी विधवा पेंशन योजना ( UP Widow Pension Scheme ) के तहत विधवा महिलाओं को हर महीने 500 रुपये मिलते हैं ।
UP Vidhwa Pension Yojana
Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana
उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) सरकार राज्य की विधवाओं को , यूपी विधवा पेंशन योजना के माध्यम सेप्रोत्साहन के रूप में 500 रुपये प्रदान कर रही है। इस यूपी विधवा पेंशन योजना ( Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana ) के क्रियान्वयन से कुछ जातियों की विधवाओं पर वित्तीय बोझ कम हो रहा है। साथ ही इस यूपी विधवा पेंशन योजना ( UP Widow Pension Scheme ) के क्रियान्वयन से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का विकास किया जा रहा है।
ये महिलाएं उठा सकती हैं फायदा
- केवल वही महिलाएं जो उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) की स्थायी निवासी हैं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
- महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए।
- यूपी विधवा पेंशन योजना ( Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana ) आवेदन करने वाली महिलाओं के परिवार की वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- वह राज्य या केंद्र सरकार की किसी अन्य योजना से पेंशन का लाभ ले रही है।
ये दस्तावेज होने चाहिए
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड, वोटर आईडी
- आय प्रमाण पत्र
- बैक खाता पासबुक
- जन्म प्रमाणपत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण (अधिवास)
ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं : UP Vidhwa Pension Yojana
- सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) सरकार के यूनिफाइड सोशल पेंशन पोर्टल पर जाना होगा।
- इसके बाद निराश्रित महिला पेंशन के लिए आवेदन ऑनलाइन पर क्लिक करें।
- महिला कल्याण विभाग, पति की मृत्यु के बाद, निराश्रित महिलाओं को पेंशन के लिए आवेदन भरना होगा।
- यहां आपको सारी जानकारी देनी होगी। जैसे जिला, निवासी, नाम, पति का नाम, तहसील, मोबाइल नंबर आदि ।
- अंत में सुरक्षा कोड दर्ज करें और सबमिट बटन पर क्लिक करें । यूपी विधवा पेंशन योजना ( UP Widow Pension Scheme ) आवेदन पत्र जमा करने के बाद, एक फोटोकॉपी लें ।
आप इस नंबर पर कॉल करके मदद ले सकते हैं
यदि आप यूपी विधवा पेंशन योजना ( Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana ) का लाभ लेने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आप समाज कल्याण विभाग के टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) का टोल फ्री नंबर 18004190001 है।
उत्तर प्रदेश सरकार इस यूपी विधवा पेंशन योजना ( UP Widow Pension Scheme ) के तहत महिलाओं को हर महीने 500 रुपये देती है। इन्हें सीधे विधवा महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाता है । यूपी पेंशन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि सीधे नागरिकों के बैंक खाते में भेजी जाएगी, ताकि भ्रष्टाचार को रोका जा सके । यूपी विधवा पेंशन योजना ( Uttar Pradesh Vidhwa Pension Yojana ) का लाभ पाने के लिए आवेदक को अपने बैंक खाते को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) के स्थायी निवासी ही प्राप्त कर सकते हैं।
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