UP CM Kanya Sumangala Yojana : उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) सरकार द्वारा कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर नकेल कसने के उद्देश्य से यूपी कन्या सुमंगला योजना ( Uttar Pradesh Kanya Sumangala Yojana ) चलाई जा रही ! गौतमबुद्धनगर जिले में परवान चढ़ती नजर आ रही है ! जिले में योजना का लाभ 5680 हितग्राहियों को मिल रहा है ।
UP CM Kanya Sumangala Yojana
Uttar Pradesh CM Kanya Sumangala Yojana
उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) जिला परिवीक्षा अधिकारी अतुल सोनी ने बताया कि योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. उन्होंने कहा कि योजना के तहत 64 सौ आवेदन प्राप्त हुए हैं ! शेष आवेदन सत्यापन नहीं होने के कारण अटके पड़े हैं। कुछ आवेदक यूपी कन्या सुमंगला योजना ( Uttar Pradesh Kanya Sumangala Yojana ) की शर्तों को पूरा नहीं करते हैं। दरअसल, अब केवल दो बच्चों वाले माता-पिता को ही योजना का लाभ दिया जा सकता है।
जिला परिवीक्षा अधिकारी ने बताया कि 5 जुलाई को जिलाधिकारी सुहास एलवाई यूपी कन्या सुमंगला योजना ( Uttar Pradesh Kanya Sumangala Yojana ) के संचालन के लिए गठित जिला स्तरीय निगरानी समिति के सदस्यों के साथ बैठक भी करेंगे. एसडीएम शहरी क्षेत्रों में आवेदन पत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीओ सत्यापन की जांच करते हैं। उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) योजना के तहत 6 समान किश्तों में 15 हजार रुपये दिए जाते हैं।
यूपी कन्या सुमंगला योजना ( Uttar Pradesh Kanya Sumangala Yojana ) में बालिका के जन्म पर दो हजार, टीकाकरण के लिए एक हजार, पांचवीं कक्षा में प्रवेश के लिए दो हजार, छह में प्रवेश के लिए दो हजार, कक्षा नौ में प्रवेश के लिए तीन हजार रुपये। दसवीं पास करने पर पांच हजार और बारहवीं पास करने के बाद डिप्लोमा और ग्रेजुएशन में प्रवेश के लिए पांच हजार रुपये दिए जाते हैं।
यूपी कन्या सुमंगला योजना ( Uttar Pradesh Kanya Sumangala Yojana ) के तहत बालिकाओं के जन्म से लेकर स्नातक स्तर तक विभिन्न चरणों में शिक्षा के लिए छह किस्तों में कुल 15,000 रुपये की राशि दी जाती है। उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) सरकार की इस योजना में ऑनलाइन आवेदन के लिए बेटी का जन्म प्रमाण पत्र , अभिभावक की आय तीन लाख रुपए सालाना से कम होना चाहिए ।
UP Kanya Sumangaka Yojana : पात्रता
- यूपी कन्या सुमंगला योजना ( Uttar Pradesh Kanya Sumangala Yojana ) का लाभ पाने के लिए पहली पात्रता यह है कि आवेदक उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
- योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम दो लड़कियों को मिलता है।
- अगर किसी परिवार ने अनाथ लड़कियों को गोद लिया है तो गोद ली गई दो लड़कियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। वहीं, परिवार की दो अन्य लड़कियां भी
- इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
- अगर किसी व्यक्ति की जुड़वां बेटियां हैं, तो उन जुड़वां बेटियों को भी इस योजना का अलग-अलग लाभ मिलता है। ऐसे में एक परिवार की 3 बेटियां इसका फायदा उठा सकती हैं।
How to Apply for Uttar Pradesh Kanya Sumangala Yojana
- आवेदक को सबसे पहलेयूपी कन्या सुमंगला योजना ( Uttar Pradesh Kanya Sumangala Yojana ) की आधिकारिक वेबसाइट mksy.up.gov.in पर जाना होगा।
- इसके बाद होम पेज पर सिटीजन सर्विस पोर्टल के विकल्प पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा जिस पर रजिस्ट्रेशन करना है।
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारियां भरने के बाद आपको ओटीपी डालकर वेरिफाई करनी होगी।
- रजिस्ट्रेशन के बाद आपको आईडी मिल जाएगी, फिर आपको एमकेएसवाई पोर्टल पर लॉगइन करना होगा।
- लॉग इन करने के बाद बेटी से जुड़े सभी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
सभी परिवारों को यूपी कन्या सुमंगला योजना ( Uttar Pradesh Kanya Sumangala Yojana ) का लाभ दिया जाता है ! यह योजना उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) सरकार द्वारा संचालित की जाती है !
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