PM Shram Yogi Maan Dhan Yojana : देशभर में केंद्र सरकार के द्वारा कई ऐसी योजनाएं शुरू की जा रही है जिससे आम जनता को आर्थिक रूप से संपन्न किया जा सके। इसके साथ ही सरकार यह कोशिश कर रही है कि किसी भी व्यक्ति को बुढ़ापे में किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या का सामना ना करना पड़े। केंद्र सरकार ने तनख्वाह वालों के लिए भी प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना ( PM Shram Yogi Maan Dhan Yojana ) शुरू की है जिससे कि व्यक्ति अपना फ्यूचर प्लान कर सके और बुढ़ापे में पेंशन ( Pension ) की रकम प्राप्त कर सकें।
PM Shram Yogi Maan Dhan Yojana
PM Shram Yogi Maan Dhan Yojana
इसी को लेकर केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना ( PM Shram Yogi Maan Dhan Yojana ) की शुरुआत की गई है। आइए जानते हैं प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से जुड़ी पूरी जानकारी। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन पेंशन योजना के तहत असंगठित क्षेत्र का कोई कर्मचारी, जिसकी उम्र 40 वर्ष से कम है और किसी सरकारी योजना ( Pension ) का लाभ नहीं ले रहा है, लाभ ले सकता है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना ( Shram Yogi Maan Dhan Yojana ) असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए बहुत ही लाभकारी योजना है। इस योजना के तहत रेहड़ी-पटरी वालों, रिक्शा चालकों, निर्माण श्रमिकों और असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को वृद्धावस्था सुरक्षित करने में मदद मिलेगी। सरकार श्रमिकों को पेंशन की गारंटी देती है और आप प्रति दिन केवल 2 रुपये की बचत करके 36,000 रुपये सालाना पेंशन ( Pension ) प्राप्त कर सकते हैं
जानिए क्या है श्रम योगी मानधन योजना
असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, दिहाड़ी श्रमिकों, छोटे दुकानदारों एवं 15000 से कम तनख्वाह वाले व्यक्तियों को वृद्धावस्था में पेंशन ( Pension )प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से प्रप्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना ( Shram Yogi Maan Dhan Yojana ) की शुरुआत की गई।
इस प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना ( PM Shram Yogi Maan Dhan Yojana ) के अंतर्गत छोटे-मोटे काम करने वाले लोग जैसे कि ड्राइवर, धोबी, बढ़ई, फुटपाथ पर कपड़े बेचने वाला व्यक्ति, खेतिहर मजदूर, सब्जी बेचने वाला व्यक्ति, फल बेचने वाला व्यक्ति, रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति, मोची, दर्जी, प्लंबर, घरेलू काम करने वाली महिला अथवा पुरुष, ठेला लगाने वाला व्यक्ति अथवा किसी ( Pension )अन्य दुकान पर काम करने वाले लोगों को शामिल किया गया है।
मिलेगी हर महीने 3000 की पेंशन
प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना ( PM Shram Yogi Maan Dhan Yojana ) के अंतर्गत ₹3000 की मासिक पेंशन (monthly pension) रिटायरमेंट की आयु के साथ मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस योजना में यदि खाताधारक व्यक्ति (account holder) की मृत्यु हो जाती है तो खाता धारक के पत्नी को भी पेंशन ( Pension ) प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Yojana) के अंतर्गत खाता खुलवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी –
- आधार कार्ड
- बैंक खाते का पासबुक
- पासपोर्ट साइज की फोटो ग्राफ
- मोबाइल नंबर
- राशन कार्ड
- पैन कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- मनरेगा जॉब कार्ड
- व्यवसाय कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
सिर्फ 55 रुपए प्रतिमाह करें निवेश
इस प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना ( Shram Yogi Maan Dhan Yojana ) को शुरू करते समय आपको हर महीने 55 रुपये जमा करने होंगे। 18 साल की उम्र में रोजाना 2 रुपये की बचत करके आप सालाना 36 हजार रुपये पेंशन पा सकते हैं।अगर कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र में इस योजना को शुरू करता है तो उसे हर महीने 200 रुपये जमा करने होंगे।श्रमिक को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी और 60 वर्ष के बाद श्रमिक को 3000 रुपये प्रति माह यानी 36000 रुपये की वार्षिक पेंशन ( Pension ) मिलेगी।आपके पास एक बचत बैंक खाता और आधार कार्ड होना चाहिए। व्यक्ति की आयु 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
कैसे खुलवाएं योजना के अंतर्गत खाता
प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना ( PM Shram Yogi Maan Dhan Yojana ) खाता खुलवाने के लिए आपको अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर में जाना होगा। यदि आपके आसपास कोई भी कॉमन सरू सेंटर नहीं है तो आप एलआईसी अथवा लेबर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाकर भी अपना अकाउंट खोल सकते हैं।
जानकारी के लिए बता दें कि आप श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत खाता कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ (Employee Provident Fund Organisation EPFO) के दफ्तर में जाकर भी खुलवा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत पेंशन ( Pension ) खाता खुलवाने के लिए व्यक्ति को 18 वर्ष से 40 वर्ष तक के बीच का होना चाहिए। जानकारी के लिए बता रही थी इस प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन योजना ( PM Shram Yogi Maan Dhan Yojana ) में असंगठित क्षेत्र के कामगारों के साथ-साथ 15000 से कम तनख्वाह वाले व्यक्तियों को भी शामिल किया जा रहा है।
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