PM Matsya Sampada Yojana : मछली पालन ( Fisheries ) व्यवसाय से जुड़े मछली पालकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना ( Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana ) योजना वरदान साबित हो रही है। योजना के तहत 40 से 60 प्रतिशत आर्थिक सहायता का प्रावधान किया गया है। उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने कहा कि जिले के उन गांवों के लोगों को मत्स्य पालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जहां बारिश के पानी के रुकने की संभावना ज्यादा है. मछली पालन से किसानों की आय में वृद्धि हो रही है। झींगा मछली पालन ( Fisheries resources Scheme ) से होने वाली आय पांच से छह लाख रुपये प्रति एकड़ है ।
PM Matsya Sampada Yojana
Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana
प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना ( Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana ) के तहत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं महिला मत्स्य पालकों को 60 प्रतिशत तथा सामान्य वर्ग को 40 प्रतिशत मछली पालन ( Fisheries ) पर अनुदान दिया जा रहा है। जिला मात्स्यिकी अधिकारी किरण बाला ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत सभी वर्ग व अनुसूचित वर्ग की महिलाओं को 60 प्रतिशत तथा सामान्य व ओबीसी को 40 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है ! इस योजना ( PM Fisheries resources Scheme ) के तहत आवेदक निजी भूमि में मत्स्य चारा हैचरी, बायफालैक, आरएएस, फीड मिल, कोल्ड स्टोर आदि स्थापित करने या भूमि पट्टे पर लेने के लिए विभाग से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन शुरू : Apply for PM Matsya Sampada Yojana
जिला मत्स्य विभाग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना ( Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana ) के तहत विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए जा रहे हैं. सरकारी अनुदान का लाभ मछली पालन ( Fisheries ) करने वाले लोगों तक पहुंचाने के लिए एक सांकेतिक विभागीय पोर्टल और वेबसाइट अपलोड की गई है।
बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना ( Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana ) के तहत ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के इच्छुक आवेदकों के लिए 20 जून से 10 जुलाई तक पोर्टल खोला जा रहा है। आवेदक को PM Fisheries resources Scheme के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। निजी लाभार्थी के लिए मछली पालन ( Fisheries ) हेतु तालाब निर्माण के लिए दो हेक्टेयर तक की सीमा निर्धारित की गई है। खुद की लीज पर ली गई जमीन का रिकॉर्ड जमा करना अनिवार्य है। लाभार्थी का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा।
60% तक मिलती है सब्सिडी
योजनान्तर्गत परियोजना लागत का अधिकतम 40 प्रतिशत सामान्य वर्ग को तथा 60 प्रतिशत महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति हितग्राहियों को दिया जायेगा !विभाग द्वारा समय-समय पर विभाग द्वारा किसानों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ( PM Matsya Sampada Scheme ) एवं अन्य विभागीय योजनाओं से अवगत कराते हुए मछली पालन ( Fisheries ) प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इकाई को स्थापित करने से पहले आपको प्रशिक्षण लेना चाहिए और मिट्टी और पानी का परीक्षण अवश्य करना चाहिए ताकि इकाई सफल हो सके। सभी पात्र इस प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना ( Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana ) का लाभ ले सकतें है !
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