PM Kisan Maandhan Yojana : किसानों को मिलती है मंथली पेंशन की गारंटी, सरकारी स्‍कीम में ऐसे कराएं रजिस्‍ट्रेशन

PM Kisan Maandhan Yojana : केंद्र सरकार की ओर से किसानों ( Farmer ) खासकर छोटे और सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए मासिक गारंटी पेंशन की योजना चलाई जा रही है. यह योजना है पीएम किसान मानधन योजना। इस पीएम किसान मानधन योजना ( PM Kisan Maandhan Yojana ) में पात्र किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये तक मासिक पेंशन ( Pension ) मिलेगी। इस योजना में 18 वर्ष से 40 वर्ष की आयु का कोई भी किसान भाग ले सकता है, जिसे आयु के अनुसार मासिक अंशदान करना होगा। मासिक योगदान 55 रुपये से 200 रुपये तक है। इस योजना में अब तक 18.48 लाख से अधिक नामांकन हो चुके हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) इस पेंशन फंड का प्रबंधन कर रहा है।

PM Kisan Maandhan Yojana

PM Kisan Maandhan Yojana

Kisan Maandhan Yojana

पीएम किसान मानधन योजना ( PM Kisan Maandhan Yojana ) के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच छोटी जोत वाले किसान नामांकन कर सकते हैं। जिनके पास मात्र 2 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि है। इस योजना के तहत, किसान ( Farmer )  को अपनी उम्र के आधार पर न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष के लिए 55 रुपये से 200 रुपये का मासिक योगदान देना होगा। अगर आप 18 साल की उम्र में ज्वाइन करते हैं तो मासिक योगदान 55 रुपये या सालाना 660 रुपये होगा ।

वहीं अगर किसान ( Farmer ) 40 साल की उम्र में ज्वाइन करते हैं तो मासिक योगदान 200 रुपये या 2400 रुपये सालाना होगा । योजना के अनुसार पीएम किसान मानधन योजना ( PM Kisan Maandhan Yojana ) में किसान का जितना योगदान होता है, उतना ही योगदान सरकार करती है. यानी अगर किसान का योगदान 55 रुपये है तो सरकार भी 55 रुपये का योगदान देगी. यह स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन ( Pension ) योजना है.

योजना में पंजीकरण कैसे करें : PM Kisan Maandhan Yojana

पीएम किसान मानधन योजना ( PM Kisan Maandhan Yojana ) का लाभ लेने के लिए किसान मोबाइल नंबर और ओटीपी के जरिए सेल्फ एनरोलमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पेंशन ( Pension ) रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड और IFSC कोड के साथ सेविंग बैंक अकाउंट नंबर भी साथ रखना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 2 फोटो और बैंक पासबुक की भी जरूरत होगी । प्रारंभिक योगदान ग्राम स्तरीय उद्यमी (वीएलई) द्वारा प्रस्तुत किया जाना है । आधार कार्ड प्रमाणीकरण के आधार पर वीएलई पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करेगा। इसमें किसान ( Farmer )  को जीवनसाथी और नॉमिनी का विवरण भी भरने का विकल्प है। किसान को पंजीकरण के लिए अलग से कोई शुल्क नहीं देना होगा। पंजीकरण के दौरान किसान का किसान पेंशन खाता संख्या (KPAN) और किसान पेंशन कार्ड जनरेट होगा।

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अगर कोई किसान ( Farmer )  योजना को बीच में छोड़ना चाहता है तो उसके पैसे का नुकसान नहीं होगा। उनके योजना छोड़ने तक जमा की गई राशि पर बैंकों के बचत खाते के बराबर ब्याज मिलेगा। यदि पेंशन ( Pension ) पॉलिसीधारक किसान की मृत्यु हो जाती है, तो उसके पति या पत्नी को राशि का 50 प्रतिशत मिलता रहेगा। पीएम किसान मानधन योजना ( PM Kisan Maandhan Yojana ) का विवरण https://maandhan.in/ से लिया जा सकता है।

इन किसानों को नहीं मिलता योजना का लाभ

योजना की शर्तों के अनुसार, राष्ट्रीय पेंशन ( Pension )  योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) योजना, कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPFO) जैसी किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा योजना के दायरे में आने वाले छोटे और सीमांत किसान इस योजना में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे किसान ( Farmer )  जिन्होंने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मदन योजना या प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना को चुना है, उन्हें भी इस पीएम किसान मानधन योजना ( PM Kisan Maandhan Yojana ) का लाभ नहीं मिलेगा !

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