PM Kisan Maan Dhan Yojana Online Registration : केंद्र सरकार ने किसानों ( Farmer ) को सामाजिक और साथ ही वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana ) शुरू की है। जब 12 सितंबर 2019 को पीएम-केएमवाई ( PM -KMY )की शुरुआत हुई थी, तब करीब 13,29,353 लोग इस योजना से जुड़े थे। किन्तु अब प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना ( PM Farmer Scheme ) के तहत अब तक 21.40 लाख से अधिक किसानों ने पेंशन ( Pension ) पंजीकरण कराया है
PM Kisan Maan Dhan Yojana Online Registration
PM Kisan Maan Dhan Yojana Online Registration
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana ) एक लाभकारी सरकारी ( Pension ) योजना है जो देश में वृद्धावस्था सुरक्षा के साथ-साथ किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए है। यह योजना ( PM -KMY ) उन छोटे और सीमांत किसानों ( Farmer ) के लिए है जिनके पास 18-40 वर्ष की आयु में दो हेक्टेयर तक की खेती योग्य भूमि है और जिनके नाम 1 अगस्त 2019 को राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के भूमि रिकॉर्ड में दिखाई देते हैं, वे इस योजना ( PM Farmer Scheme ) के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।
पात्र किसानों ( Farmer ) को 60 वर्ष पूरे करने पर प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना ( PM Farmer Scheme ) के तहत, न्यूनतम निश्चित पेंशन रु 3000 प्रति माह या रु 36000 प्रति वर्ष दिया जाता है ! ( PM -KMY ) कुछ अपवर्जन शर्तों के आधार पर यह प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana ) एक स्वैच्छिक और साथ ही अंशदायी पेंशन योजना है, जिसकी प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष है। आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार अब तक 21,42,853 किसान इस सरकारी पेंशन ( Pension ) योजना का लाभ उठा रहे हैं ।
पीएम किसान मान धन योजना के लाभ – pmkisan.gov.in
एक किसान ( Farmer ) लाभार्थी एक पेंशन ( Pension ) फंड की सदस्यता लेकर प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना ( PM Farmer Scheme ) का सदस्य बनना चुन सकता है, जिसका प्रबंधन एलआईसी (भारतीय जीवन बीमा निगम) द्वारा किया जाता है। उसे हर महीने एक लाख रुपये का योगदान देना होगा । प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana ) में प्रवेश की आयु के आधार पर और केंद्र द्वारा समान योगदान के प्रावधान के साथ पेंशन फंड में 55 से 200 । ( PM -KMY )
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana ) के अलावा, पीएम श्रम योगी मानधन योजना भी 36000 रुपये की वार्षिक पेंशन ( Pension ) प्रदान करती है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना ( PM Farmer Scheme ) से निकासी स्वेच्छा से या योगदान की विफलता या मृत्यु पर हो सकती है। अगर कोई बीच में पॉलिसी छोड़ना चाहता है तो उसे ब्याज सहित जमा राशि मिलेगी। किसान ( Farmer ) की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को 1500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
PM किसान मान धन योजना ऑनलाइन पंजीकरण विधि ( PM Kisan Maan Dhan Yojana Online Registration )
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana ) पंजीकरण ऑनलाइन स्व-पंजीकरण के माध्यम से या विभिन्न राज्यों में सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जा सकता है। नामांकन नि:शुल्क है।
- ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से स्व-नामांकन के लिए इस लिंक पर क्लिक करें – https://maandhan.in/auth/login
वन्ही प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana ) में कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से नामांकन के लिए किसानों ( Farmer ) को अपने आधार कार्ड और बैंक पासबुक/खाता विवरण के साथ निकटतम सीएससी पर जाना होगा। कॉमन सर्विस सेंटर 30/- रुपये प्रति नामांकन शुल्क लेंगे जो सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। सीएससी में ग्राम स्तरीय उद्यमी या वीएलई नाम, जन्म तिथि, पति / पत्नी / नामिती, आधार संख्या, मोबाइल नंबर आदि जैसे विवरण लेने के बाद ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करेगा।( Pension )
आवश्यक दस्तावेज़
इस पेंशन योजना में प्रवेश के समय आवेदक किसान ( Farmer ) द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की एक सूची यहां दी गई है;
- Aadhaar Card
- बैंक पासबुक और खाता विवरण
- जन्म प्रमाणपत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- नामांकित व्यक्ति का विवरण
PM KMY के तहत किसान को कितनी पेंशन मिलती है ?
पीएम किसान मानधन योजना ( PM -KMY ) के तहत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 3,000 रुपये प्रति माह की मासिक पेंशन दी जाती है। इस प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना ( PM Farmer Scheme ) के माध्यम से किसान को प्रति वर्ष 36000 रु प्रतिवर्ष पेंशन प्रदान की जाती है ।
पीएम मानधन एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन ( Pension ) योजना है जिसमें 18-40 वर्ष की आयु के पात्र किसानों ( Farmer ) को मासिक योगदान 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक देना होता है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना ( Pradhan Mantri Kisan Maan Dhan Yojana ) में केंद्र सरकार पेंशन फंड मैनेजर – एलआईसी के साथ मिलान योगदान साझा करती है।
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