National Pension System Details : राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) एक सेवानिवृत्ति-उन्मुख निवेश विकल्प है जो एक आवधिक वार्षिकी मासिक पेंशन के रूप में और सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर एकमुश्त राशि प्रदान करता है ! एनपीएस योजना (NPS Scheme ) भारत में उपलब्ध आदर्श पेंशन और सेवानिवृत्ति योजना योजनाओं में से एक है ! जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में काम करते हैं जिसमें कोई नियोक्ता संलग्न नहीं है ! इस राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) में 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक नामांकन कर सकता है !
National Pension System Details
National Pension System Details
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) द्वारा वृद्धावस्था के दौरान उस समय वित्तीय सुरक्षा और स्थायित्व दिया जाता है, जब लोगों के पास आय का कोई नियमित स्रोत नहीं होता है ! सेवानिवृत्ति योजना द्वारा सुनिश्चित किया जाता है कि लोगों के पास प्रतिष्ठापूर्ण जीवन जीने और अपनी उम्र के बढ़ते वर्षों में अपना जीवन स्तर किसी समझौते के बिना अच्छा बनाए रखने की सुविधा हो ! पेंशन योजना ( Pension Scheme ) से लोगों को निवेश करने और अपनी बचत संचित करने का अवसर मिलता है
संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा वर्तमान 65 वर्ष से बढ़कर 2050 तक 75 वर्ष पहुंच जाने की आशा है ! देश में बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता परिस्थितियों से जीवन अवधि बढ़ गई है ! इसके परिणाम स्वरूप सेवा निवृत्ति के पश्चात के वर्षों की संख्या भी बढ़ गई है ! इस प्रकार जीवन की बढ़ती लागत, स्फीति और जीवन प्रत्याशा ने सेवा निवृत्ति की राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) को आज के जीवन का अनिवार्य हिस्सा बना दिया है !
अभिदाता को कर लाभ
योगदान की गई राशि रुपये तक की सकल कुल आय में से कटौती के लिए पात्र है ! 1.50 लाख (निर्धारित निवेश के साथ) धारा 80सी के अनुसार ! रुपये तक के निवेश के लिए एक अतिरिक्त कटौती ! राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) टियर 1 खाते में 50000 वर्ष 2016-17 के लिए उप धारा 80 सीसीडी (1बी) के तहत पेश किया गया है ! यह रुपये की कटौती से अधिक है ! धारा 80CCE के तहत 1.5 लाख उपलब्ध है ! समय-समय पर संशोधित आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार कर लाभ लागू होंगे !
NPS खाते की पात्रता
भारत का नागरिक, चाहे वह निवासी हो या अनिवासी और भारत की विदेशी नागरिकता ! पीओपी/पीओपी-एसपी को अपना आवेदन जमा करने की तिथि को 18 से 65 वर्ष की आयु के बीच निम्नलिखित शर्तों के अधीन योजना के तहत खाता खोलने के लिए पात्र हैं ! 60 वर्ष की आयु के बाद राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) में शामिल होने वाले अभिदाता 70 वर्ष की आयु तक प्रणाली में बने रहने के पात्र होंगे और इस अवधि के दौरान अभिदाता अंशदान करना जारी रख सकता है !
60 वर्ष से अधिक के एनपीएस (NPS) में शामिल होने वाले ग्राहकों के पास पेंशन फंड के साथ-साथ निवेश विकल्प के समान विकल्प होंगे जो 60 वर्ष से पहले शामिल होने वाले ग्राहकों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) के तहत उपलब्ध हैं !
एनपीएस खाते के शीर्ष 5 लाभों के बारे में
1] आराम के साथ लचीलापन: एनपीएस (NPS) निवेशकों को उनकी सुविधा के अनुसार किसी भी समय किसी भी राशि का योगदान करने का विकल्प प्रदान करता है ! कोई कितना निवेश कर सकता है इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है !
2] पति-पत्नी की जोड़ी नामांकन कर सकती है: स्व-व्यवसायी जोड़े जो अपना पारिवारिक व्यवसाय चलाते हैं, वे अलग-अलग एनपीएस खाते (NPS Accounts) खोल सकते हैं और अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं ! जब वे काम करना बंद करने का निर्णय लेते हैं तो इससे उच्च कोष और पेंशन की सुविधा होगी !
4] कर कटौती का लाभ उठाएं/अधिकतम करें: एनपीएस के लिए स्व-नियोजित पेशेवरों द्वारा किए गए एनपीएस (NPS) योगदान को कराधान के उद्देश्य से उनकी सकल वार्षिक आय के 20 प्रतिशत तक की कटौती के रूप में दावा किया जा सकता है ! वेतनभोगी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (National Pension System) ग्राहक धारा 80 सीसीडी (2) के तहत नियोक्ता द्वारा किए गए एनपीएस योगदान के खिलाफ कर कटौती का दावा कर सकते हैं और धारा 80 सीसीडी (1 बी) के तहत राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme) निवेश के लिए ₹ 50,00 की विशेष कर कटौती की अनुमति है !
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