EPFO subscribers ALERT : उन सभी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण नया PF नियम पेश किया गया है जिनके पास मौजूदा भविष्य निधि (पीएफ) खाता है। केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए नए नियमों के मुताबिक EPFO ( Employees Provident Fund Organisation ) सब्सक्राइबर के PF Account को दो अलग-अलग खातों में बांटा जाएगा !
EPFO subscribers ALERT
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वित्त मंत्रालय ने कहा है कि यह निर्णय कर उद्देश्यों के लिए किया गया है और उसी के आयकर विभाग को सूचित किया है। इस बदलाव के तहत सालाना 2.5 लाख रुपये से अधिक के कर्मचारी योगदान से PF Account आय पर नया कर लगाया जाएगा। EPFO ( Employees Provident Fund Organisation ) में नए नियम के अनुसार, केंद्र ने उपरोक्त सीमा से अधिक पीएफ योगदान से संबंधित कर योग्य ब्याज की गणना के लिए धारा 9D डाला है।
वित्त मंत्रालय ने आगे अधिसूचित किया कि EPFO ( Employees Provident Fund Organisation ) ग्राहकों के लिए इस नए नियम को आयकर (25वां संशोधन) नियम 2021 कहा जाएगा, और वे 1 अप्रैल, 2022 से लागू होंगे। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कर उन लोगों के लिए लगाया जाएगा जिनके पास है प्रति वर्ष 2.5 लाख रुपये से अधिक का PF योगदान।
इस प्रकार सभी मौजूदा EPFO ( Employees Provident Fund Organisation ) खातों को दो अलग-अलग खातों में विभाजित किया जाएगा- कर योग्य और गैर-कर योग्य जमा खाते। नए नियम 31 अगस्त, 2021 को वित्त मंत्रालय में पेश किए गए थे और अगले साल से लागू होंगे।
EPFO ( Employees Provident Fund Organisation ) का यह नया नियम लागू होने के बाद हर कर्मचारी के पास दो पीएफ खाते होंगे। जमा किए गए ब्याज के पैसे के लिए एक खाता होगा, जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरे PF Account में धन की जमा राशि दिखाई देगी जिस पर कर देय है।
दुरूपयोग रोकने के लिए बदलें नियम ( EPFO subscribers ALERT )
इस नए EPFO ( Employees Provident Fund Organisation ) नियम का मुख्य उद्देश्य उच्च आय वाले कर्मचारियों को सरकारी कल्याण योजनाओं का दुरुपयोग करने से रोकना और सभी के लिए आयकर निष्पक्ष बनाना है। यह उच्च आय वाले व्यक्तियों को गारंटीकृत ब्याज के रूप में कर-मुक्त राशि एकत्र करने से रोकेगा।
गौरतलब है कि 2.5 लाख रुपये की सीमा केवल गैर सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित की गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपये रखी गई है। सभी कर्मचारियों के लिए PF Account ब्याज की गणना बैंक ब्याज के समान वार्षिक आधार पर की जाती है। इस EPFO ( Employees Provident Fund Organisation ) नियम की अधिक जानकारी वित्त मंत्रालय द्वारा जल्द ही जारी की जाएगी।
EPFO’s CBT Meeting To Be Held On November 20
मार्च 2021 में हुई पिछली बैठक के बाद, EPFO ( Employees Provident Fund Organisation ) की सीबीटी की 229वीं बार नई दिल्ली मुख्यालय में बैठक होगी। यह बैठक 16 नवंबर को होनी थी, लेकिन इसे पुनर्निर्धारित किया गया और अब यह 20 नवंबर को होगी।
EPF Interest Credit
ईपीएफओ वेबसाइट के माध्यम से
- https://epfindia.gov.in/ पर जाएं।
- कर्सर को सर्विसेज सेक्शन में ले जाएँ और For Employees पर क्लिक करें।
- अब सर्विस में मेंबर पासबुक पर क्लिक करें।
- अब नए खुले हुए पेज में UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा भरकर लॉग इन करें।
- नए पेज पर अपना मेंबर आईडी यानी पीएफ अकाउंट नंबर चुनें।
- पासबुक देखें पर क्लिक करें।
- यहां आपको ईपीएफ खाते में शेष राशि से संबंधित पूरी जानकारी मिलेगी और आप ब्याज भी देख पाएंगे।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 6.47 करोड़ पीएफ खातों में ब्याज जमा किया गया है। शेष खातों में ब्याज के हस्तांतरण की प्रक्रिया भी जारी है। ईपीएफओ ने ट्वीट के जरिए यह बात कही है। ईपीएफओ का कहना है कि PF Account में ब्याज क्रेडिट के संबंध में अगला अपडेट 15 नवंबर को जारी किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भविष्य निधि पर 8.50 प्रतिशत ब्याज तय किया गया है। अगर आपका भी पीएफ खाता है और आप नियमित आधार पर उसमें PF बैलेंस चेक करते हैं या नोट करते हैं, तो आपके खाते में EPFO ब्याज जमा हुआ है या नहीं, यह बैलेंस चेक के जरिए पता चलेगा।
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