EPFO July Update : केंद्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation) के कई नियमों में बदलाव किये है ! और इसके साथ ही EPF और PF खातें सबन्धित कई नए नियम भी जारी किये है ! सितंबर से, यदि आपका UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) और आधार कार्ड पसंद नहीं है तो आपका नियोक्ता आपके कर्मचारी भविष्य निधि ( Employees’ Provident Fund ) के पीएफ खाते में कोई पैसा जमा नहीं कर पाएगा।
इस नए नियम को लागू करने के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( EPFO ) ने हाल ही में सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 में संशोधन किया है। अगर आप अपने रिटायरमेंट फंड का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने आधार कार्ड को अपने पीएफ खाता ( PF Account ) से लिंक करना अनिवार्य है।
EPFO July Update
EPFO September Update
इंडसलॉ के पार्टनर वैभव भारद्वाज ( EPFO ) ने नए नियम के बारे में बोलते हुए एक प्रमुख समाचार साइट को बताया, “श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने 03 मई से सामाजिक सुरक्षा पर संहिता की धारा 142 को लागू किया। जिसके तहत एक EPF कर्मचारी या किसी अन्य लाभार्थी को सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत कोई लाभ प्राप्त करने के लिए, अपनी पहचान (या उसके आधार नंबर/ उसके परिवार के सदस्यों या आश्रितों की पहचान, जैसा भी मामला हो) के माध्यम से स्थापित करना आवश्यक है।
नियोक्ता से मासिक कर्मचारी भविष्य निधि ( Employees’ Provident Fund ) योगदान के अलावा , यदि आपका पीएफ खाता ( PF Account ) आपके आधार से लिंक नहीं है, तो अन्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation) योगदान भी 1 सितंबर, 2021 से प्रभावित होंगे।
आधार और यूएएन ( EPFO ) को जोड़ने के महत्व पर जोर देते हुए, भारद्वाज ने आगे कहा, “कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation) ने नियोक्ताओं को कर्मचारियों के खातों को आधार सत्यापित करने की जिम्मेदारी दी है।
यदि कर्मचारी का कर्मचारी भविष्य निधि ( Employees’ Provident Fund ) खाता आधार सत्यापित नहीं है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि नियोक्ता का योगदान नहीं होगा। कर्मचारियों के पीएफ खाते ( PF Account ) में जमा किया जाए।”
जुलाई 2022 से ईपीएफ-आधार लिंक करना अनिवार्य
कर्मचारी भविष्य निधि ( Employees’ Provident Fund ) खाताधारकों के लिए 31 अगस्त, 2021 तक अपने आधार नंबर और PF खाते ( PF Account ) को लिंक करना अनिवार्य है, क्योंकि 1 जुलाई 2022 से EPF नियम बदलने जा रहा है। अगर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation) सदस्य अपने आधार को EPF से लिंक करने में विफल रहते हैं। 31 अगस्त तक यह किसी के पीएफ खाते ( EPFO ) में भर्ती करने वाले के योगदान को बंद कर सकता है।
उल्लेखनीय है कि पहले कर्मचारी भविष्य निधि ( Employees’ Provident Fund ) खाते को आधार से जोड़ने की समय सीमा 30 मई, 2022 थी, जिसे बाद में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation) ने 31 अगस्त, 2021 तक बढ़ा दिया था। इसलिए अगर आपने पीएफ खाते ( PF Account ) में आधार नंबर नहीं दिया है तो इस काम को जल्द पूरा करें।
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आधार को पीएफ खाते से कैसे लिंक करें ( EPFO July Update ) ?
कर्मचारी भविष्य निधि ( Employees’ Provident Fund ) और आधार को ऑनलाइन लिंक करने के लिए इन चरणों का पालन किया जा सकता है:
- ईपीएफओ ( EPFO ) की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर जाएं।
- फिर ऑनलाइन सर्विसेज में ई-केवाईसी पोर्टल पर क्लिक करें।
- अपना यूएएन और आधार-पंजीकृत मोबाइल नंबर प्रदान करें।
- विवरण दर्ज करने के बाद ‘जनरेट ओटीपी’ विकल्प पर क्लिक करें।
- ओटीपी दर्ज करें और अपनी ईपीएफ-आधार सीडिंग प्रक्रिया को पूरा करें
What is EPF scheme
कॉरपोरेट सेट-अप में काम करने वाले कर्मचारी के रूप में, कर्मचारी भविष्य निधि ( EPFO ) के बारे में कई बातें जानना चाहेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के तहत कर्मचारी भविष्य निधि ( Employees’ Provident Fund ) मुख्य योजना है।
इस EPF योजना का प्रबंधन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) के तत्वावधान में किया जाता है । इसमें प्रत्येक प्रतिष्ठान को शामिल किया गया है जिसमें 20 या अधिक लोग कार्यरत हैं ! ( PF Account )और कुछ संगठनों को कवर किया गया है, कुछ शर्तों और छूट के अधीन, भले ही वे प्रत्येक में 20 से कम व्यक्तियों को रोजगार दें।
EPF योजना के तहत, एक कर्मचारी को योजना के लिए एक निश्चित योगदान का भुगतान करना होता है और नियोक्ता( EPFO ) द्वारा समान योगदान का भुगतान किया जाता है। कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर, दोनों पर ब्याज के साथ स्वयं और नियोक्ता के योगदान सहित एकमुश्त राशि मिलती है ( PF Account ) ।
कर्मचारी भविष्य निधि ( Employees’ Provident Fund ) में नियमों के अनुसार, जिस कर्मचारी का वेतन जॉइनिंग के समय 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक है, वह पात्र नहीं है और उसेकर्मचारी भविष्य निधि संगठन ( Employees Provident Fund Organisation ) में अपात्र कर्मचारी कहा जाता है !
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