Employees Pension Scheme Amount : सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, EPFO 15000 वेतन की सीमा को किया रद्द

Employees Pension Scheme Amount : साल 2014 की कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया. सुप्रीम कोर्ट ने साल 2014 की कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना को ”कानूनी और वैध” करार दिया. कई कर्मचारियों को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने अभी तक कर्मचारी पेंशन ( Pension Fund )  योजना में शामिल होने के विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया है, उन्हें ऐसा करने के लिए और 6 महीने का समय दिया जाना चाहिए !

Employees Pension Scheme Amount

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आपको बता दें कि कोर्ट ने कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) पेंशन फंड में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये मासिक वेतन की सीमा को खत्म कर दिया है। जिसमें वर्ष 2014 के संशोधन में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन की सीमा 15,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई थी और संशोधन से पहले अधिकतम पेंशन ( Pension Fund ) योग्य वेतन 6,500 रुपये प्रति माह था।

Employees Pension Scheme से जुड़ने के लिए दिया 6 माह का समय

मुख्य न्यायाधीश यू.यू. ललित, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) में शामिल होने के विकल्प का प्रयोग नहीं किया है, उन्हें छह महीने के भीतर ऐसा करना होगा. पीठ ने कहा कि पात्र कर्मचारी जो अंतिम तिथि तक योजना में शामिल नहीं हो सके, उन्हें एक अतिरिक्त मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि केरल, राजस्थान और दिल्ली के उच्च न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों में इस मुद्दे पर स्पष्टता का अभाव था।

इस शर्त को भी अमान्य घोषित किया गया था

पीठ ने 2014 की कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) में इस शर्त को भी खत्म कर दिया, जिसमें कर्मचारियों को 15,000 रुपये से ऊपर के वेतन पर 1.16 फीसदी का अतिरिक्त योगदान देना होगा । पीठ ने यह भी कहा कि सीमा से अधिक वेतन पर अतिरिक्त योगदान करने की शर्त स्वैच्छिक होगी , लेकिन यह भी कहा कि निर्णय के इस हिस्से को छह महीने के लिए निलंबित रखा जाएगा ताकि अधिकारी धन उत्पन्न कर सकें।

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जानिए EPS-95 पूरा मामला

विवाद मुख्य रूप से कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) के अनुच्छेद 11 में किए गए विवादास्पद संशोधनों से संबंधित है। संशोधन पेश किए जाने से पहले, 16 नवंबर, 1995 को कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952 का सदस्य बनने वाला प्रत्येक कर्मचारी ईपीएस का लाभ उठा सकता था। EPS-1995 के पूर्व-संशोधित संस्करण में अधिकतम पेंशन ( Pension Fund ) योग्य वेतन सीमा 6,500 रुपये थी । हालांकि, जिन सदस्यों का वेतन इस सीमा से अधिक है, वे अपने नियोक्ता के साथ अपने वास्तविक वेतन का 8.33% योगदान करना चुन सकते हैं।

Employees Pension Scheme Update

सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2014 के लिए कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) के संबंध में एक बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्मचारी पेंशन योजना ( EPS-95 ) की वर्ष 2014 की वैधता को बरकरार रखा और मासिक वेतन को हटा दिया। पेंशन फंड में शामिल होने के लिए 15,000 रुपये की सीमा। जिसमें वर्ष 2014 के संशोधन में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन की सीमा 15,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई थी और संशोधन से पहले अधिकतम पेंशन ( Pension Fund ) योग्य वेतन 6,500 रुपये प्रति माह था।

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