Employee Pension 2022 : कर्मचारी पेंशन योजना की राशि प्राप्त करने के लिए इन शर्तो को पूरा करना है जरुरी

Employee Pension 2022 : कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) पर लगी कैपिंग को हटाने की लगातार मांग की जा रही है ! अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट भी सुनवाई कर रहा है ! मौजूदा ढांचे में ईपीएस के तहत पेंशन ( Pension ) के लिए अधिकतम 15000 रुपये प्रतिमाह की सीमा तय की गई है ! केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है ! जल्द ही उन्हें पुरानी पेंशन योजना ( Pension Yojana ) का लाभ मिल सकता है !

Employee Pension 2022

Employee Pension 2022

Employee Pension 2022

जब किसी कर्मचारी का भविष्य निधि ( Employees Provident Fund ) यदि वह ईपीएस का सदस्य बन जाता है, तो वह ईपीएस का सदस्य भी बन जाता है ! कर्मचारी के मूल वेतन का 12% योगदान पीएफ ( Provident Fund ) में जाता है ! यह हिस्सा कर्मचारी के अलावा नियोक्ता के खाते ( EPF Account ) में भी जाता है !

लेकिन, नियोक्ता के योगदान का एक हिस्सा ईपीएस ( Employees Provident  Fund Scheme ) यानी कर्मचारी पेंशन योजना में जमा होता है ! ईपीएस ( EPS ) में मूल वेतन का योगदान 8.33% है ! हालांकि, पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है ! तो पेंशन ( Pension ) फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपये जमा किए जा सकते हैं !

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

ईपीएफओ ( Employees Provident Fund Organization ) के सेवानिवृत्त प्रवर्तन कार्यालय भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक, अगर पेंशन से 15,000 रुपये की सीमा खत्म कर दी जाती है ! तो 7,500 रुपये से ज्यादा मिल सकते हैं ! लेकिन, इसके लिए कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Yojana ) में नियोक्ता के अंशदान को भी बढ़ाना होगा !

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पेंशन के लिए मौजूदा शर्तें (Employee Pension 2022)

  • कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) का सदस्य होना चाहिए !
  • कम से कम 10 नियमित वर्षों के लिए नौकरी में होना चाहिए !
  • 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पेंशन उपलब्ध है !
  • 50 साल बाद और 58 साल की उम्र से पहले भी पेंशन लेने का विकल्प !
  • पहली पेंशन लेने पर आपको घटी हुई पेंशन मिलेगी !
  • इसके लिए फॉर्म 10डी भरना होगा !
  • कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन ( Pension Yojana ) मिलती है !
  • यदि सेवा इतिहास 10 वर्ष से कम है, तो उन्हें 58 वर्ष की आयु में पेंशन राशि निकालने का विकल्प मिलेगा !

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ईपीएफओ समाचार : 58 की आयु में सेवानिवृत्ति पर पेंशन

एक सदस्य 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन लाभ के लिए पात्र हो जाता है ! हालांकि, पेंशन ( Pension Yojana ) का लाभ उठाने के लिए उसे 10 साल तक काम करना अनिवार्य है ! एक कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) प्रमाणपत्र जारी किया जाता है ! जिसका उपयोग मासिक पेंशन निकालने के लिए जमा किए जाने वाले फॉर्म 10डी को भरने के लिए किया जा सकता है !

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मासिक पेंशन के लिए पात्र होने से पहले सेवा छोड़ने पर पेंशन

यदि कोई कर्मचारी पेंशन योजना ( Employees Pension Scheme ) सदस्य 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले 10 वर्ष के लिए सेवा में समाप्त हो जाता है ! इसलिए वह 58 साल की उम्र में फॉर्म 10सी भरकर पूरी रकम निकाल सकते हैं ! यहां ध्यान रखें कि रिटायरमेंट के बाद उन्हें मासिक पेंशन ( Monthly Pension ) का लाभ नहीं मिलेगा !

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