UP Bhagya Lakshmi Yojana : उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) सरकार ने राज्य में एक गरीब घर की बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना ( UP Bhagya Lakshmi Scheme ) की स्थापना की ! यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना राज्य के बीपीएल परिवारों को बालिका के जन्म के समय बेहतर पोषण और देखभाल के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से 50000 रुपये की राशि प्रदान करती है !
UP Bhagya Lakshmi Yojana
Bhagya Lakshmi Yojana
वह बालिकाओं को उनकी शिक्षा समाप्त करने के लिए कक्षा स्तर के आधार पर वित्तीय सहायता भी प्रदान करती है ! यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना ( Mukhya Mantri Bhagya Lakshmi Yojana ) के साथ एक पद के लिए आवेदन करने के लिए, राज्य में पात्र परिवार जो अपनी बेटियों को योजना का लाभ प्रदान करना चाहते हैं ! तो आप हमारे लेख को पढ़कर प्राप्त कर सकते हैं !
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यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना विवरण
राज्य के गरीब परिवारों में बेटी के भरण-पोषण के लिए सरकार बेटी ( Girls ) के नाम पर 50000 रुपये और गरीब में बेटी के जन्म पर भाग्यलक्ष्मी योजना ( CM Bhagya Lakshmi Yojana ) के तहत मां के नाम पर 5100 रुपये की आर्थिक सहायता देती है ! ताकि माँ और बालिका दोनों को बेहतर स्वास्थ्य मिल सके !
साथ ही साथ बालिकाओं के लिए 6 वीं, 8 वीं, 10 वीं और 12 वीं में प्रवेश लेने के लिए योजना ( UP Bhagya Lakshmi Scheme ) के तहत ! उनकी शिक्षा पूरी करने के लिए 3000 रुपये से 8000 रुपये की राशि यह उपलब्ध करवाया जा सकता है !
Uttar Pradesh Bhagya Lakshmi Yojana Application Process
सबसे पहले आवेदक को महिला एवं बाल विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट ( Official Website ) पर जाना होगा ! आपको यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना पीडीएफ फॉर्म ( Mukhya Mantri Bhagya Lakshmi Yojana Form ) डाउनलोड का विकल्प दिखाई देगा, जिसे आपको चुनना है !
फॉर्म को प्रिंट करने पर क्लिक करें ! प्रिंटआउट लेने के बाद फॉर्म में पूछी गई ! सभी जानकारी जैसे नाम, बेटी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम आदि को ध्यान से भरें !
सारी जानकारी भरने के बाद आपको फॉर्म ( UP Bhagya Lakshmi Scheme Form ) में पूछे गए सभी दस्तावेज फॉर्म के साथ अटैच करने होंगे ! उसके बाद, आपको अपनी कागजी कार्रवाई अपने स्थानीय महिला एवं बाल विकास विभाग या आंगनवाड़ी केंद्र में जमा करनी होगी ! आप इस तरह से योजना के लिए आवेदन कर सकेंगे !
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UP भाग्यलक्ष्मी योजना पात्रता मानदंड
यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना ( Uttar Pradesh Bhagya Lakshmi Yojana ) के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए ! यदि आवेदक का परिवार बीपीएल श्रेणी में आता है ! और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है ! तो केवल उसकी बालिका ( Girls ) ही योजना के लिए पात्र होगी !
भाग्यलक्ष्मी योजना ( UP Bhagya Lakshmi Scheme ) के पात्र होने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए ! जब आवेदक के परिवार ने अपनी बेटी को योजना में पंजीकृत किया है ! और बच्चे को स्वास्थ्य विभाग द्वारा टीका लगाया गया है ! तभी वे योजना ( Bhagya Lakshmi Yojana ) के लिए आवेदन कर सकेंगे ! आवेदक के परिवार से केवल दो बेटियां पहल के लिए पात्र होंगी !
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