Apply for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana :केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ) किसानों को बेमौसम या अत्यधिक वर्षा के कारण फसल ( Crop ) के नुकसान के लिए उत्पादकों को ब्याज के साथ मुआवजा ( Insurance ) देती है। PM फसल बिमा योजन ( PMFBY ) को पुरे देश में लागू किया जा चूका है ! प्राकृतिक आपदाओं या मौसम में अचानक बदलाव से प्रभावित किसानों ( Farmer ) की मदद करने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2016 में यह प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना ( PM Crop Insurance Scheme) शुरू की थी।
Apply for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana
Apply For PM Fasal Bima Yojana
खरीफ के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होती है ! PMFBY ( PM Crop Insurance Scheme) के तहत बीमा उन ऋणी किसान ( Farmer ) जो लाभ उठाने के लिए बीमा सुविधा की अंतिम तिथि से पहले एक सप्ताह के प्रश्न के लिखित में अपनी शाखा को सूचित करना चाहिए नहीं करना चाहती। गैर ऋणी किसान स्वयं सीएससी, बैंक, एजेंट या बीमा वेबसाइट के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ) में फसल बीमा ( Insurance ) करा सकते हैं। ( Crop )
यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि किसान ( Farmer ) को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( PM Fasal Bima Yojana ) का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को बुवाई के दस दिनों के भीतर आवेदन पत्र भरना होगा। बीमा ( PM Crop Insurance Scheme) लाभ ( Insurance ) तभी दिया जाएगा जब प्राकृतिक आपदा के कारण बुवाई और कटाई के चरणों के बीच फसलें ( Crop ) क्षतिग्रस्त हो जाएं।
प्रधानमंत्री फ़सल बिमा योजना
राज्यों में किसान ( Farmer ) 15 दिसंबर तक बीमा करा सकते हैं। PMFBY ( PM Crop Insurance Scheme) के तहत कर्जदार और गैर कर्जदार किसान जो भूमिधारक और बटाईदार हैं, पंजीकरण करा सकते हैं। इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ) के तहत ऋणी किसानों का बैंक, सहकारी समिति द्वारा अनिवार्य रूप से बीमा ( Insurance ) किया जाएगा, उन्हें केवल घोषणा और बुवाई ( Crop ) प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ) बुवाई से लेकर कटाई के बाद तक पूरे फसल चक्र से संबंधित गतिविधियों के दौरान फसल के नुकसान से सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यह योजना ( PM Crop Insurance Scheme) फसलों को प्रतिकूल मौसम जैसे सूखा, बाढ़, कीट, ओलावृष्टि और किसी भी प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए व्यापक जोखिम कवर प्रदान करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा ( Insurance ) योजना रबी -21 के तहत किसानों ( Farmer ) को और रबी फसलों ( Crop ) को प्रतिकूल परिस्थितियों और आपदाओं से बचाने के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana for Non-Indebted Farmers
सभी गैर-ऋणी किसान ( Farmer ) जो अधिसूचित फसल उत्पादक हैं, और योजना ( PM Crop Insurance Scheme) में शामिल होने के इच्छुक हैं ! ( Insurance ) वे क्षेत्रीय पटवारी या ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी द्वारा सत्यापित बुवाई ( Crop ) पुष्टि प्रमाण पत्र प्राप्त करके और अन्य दस्तावेज जमा करके शामिल हो सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ) के तहत रबी फसलों के लिए 1.5% किसान प्रीमियम राशि निर्धारित है।
जिन किसानों ने किसी भी प्रकार का प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ) ऋण नहीं लिया है, वे किसान बैंक, सहकारी समिति और लोक सेवा केंद्र के माध्यम से बीमा प्रस्ताव फॉर्म, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बी -1 पंचवर्षीय भूमि ( Crop ) स्वामित्व प्रमाण या किरायेदार सहित दस्तावेज जमा करके बीमा ( Insurance ) करा सकते हैं। भागीदार किसान ( Farmer ) दस्तावेज और एक घोषणा पत्र।
PMFBY जैसे सभी किसानों के लिए एक समान अधिकतम प्रीमियम:
a) खरीफ सीजन – बीमित राशि का 2%
बी) रबी सीजन बीमित राशि का 1.5%
ग) वाणिज्यिक/बागवानी फसलें बीमित राशि का 5%
Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana for Indebted Farmers
ऋणी किसान ( Farmer ) स्वेच्छा से फसल ( Crop ) बीमा प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को संबंधित बैंक को बीमा ( Insurance ) की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षरित घोषणा प्रस्तुत करनी होगी। संबंधित बैंक द्वारा संबंधित मौसम के लिए स्वीकृत या नवीनीकृत अल्पकालिक कृषि ऋण अनिवार्य रूप से बीमित होते हैं। ( PM Crop Insurance Scheme )
How to Apply for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ?
कोई भी किसान ( Farmer ) जो PMFBY ( PM Crop Insurance Scheme ) के तहत नामांकन करना चाहता है, वह अपने नजदीकी बैंक, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) / विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर (वीएलई), कृषि विभाग के कार्यालय, बीमा ( Insurance ) कंपनी के प्रतिनिधि के माध्यम से राष्ट्रीय फसल ( Crop ) योजना पोर्टल www.pmfby.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ( Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana ) की किसी भी अन्य जानकारी के लिए किसान केंद्र सरकार के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर कॉल कर सकते हैं।
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